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शिकायत दर्ज करायें

विदेश मंत्रालय
सतर्कता शिकायत दर्ज करायें

  • विदेश मंत्रालय का कोई भी कर्मचारी/आम आदमी/वेंडर/ठेकेदार जिनका विदेश मंत्रालय के किसी कार्यलय भारत में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यलयों, पारपत्र (पासपोर्ट) कार्यालयों से संबद्ध पारपत्र सेवा केन्‍द्रों विदेशों में स्‍थित भारतीय राजनयिक मिशनों/पोस्‍टों सांस्‍कृतिक संबंध परिषद (आइसीसीआर), भारतीय वैश्‍विक कार्य परिषद (आईसीडब्‍ल्‍यूए), विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणालियों (आरआईएस) तथा विदेश सेवा संस्‍थान (एफएसआई) से संबंध है, सतर्कता संबंधी शिकायत विदेश मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव (सीएनवीएंडआई) तथा मुख्‍य सतर्कता अधिकारी से कर सकते हैं।
  • सतर्कता शिकायतों में वे शिकायतें आती है जो भ्रष्‍ट स्रोतों से या सरकारी पद के दुरूपयोग से लिए गए अवैध पारितोषिक, आय से ज्ञात स्रोतों के गैर-समानुपात में सम्‍पतियां एकत्र करने, दुर्विनियोजन, जालसाजी, धोखाधड़ी तथा अन्‍य दण्‍डनीय अपराधों से संबंधित है।

सतर्कता शिकायतें निम्‍नलिखित पते पर मुख्‍य सतर्कता अधिकारी को सम्‍बोधित होनी चाहिए:

  • श्री अमित नारंग,
    संयुक्‍त सचिव, (सीएनवीएंडआइ) तथा मुख्‍य सतर्कता अधिकारी,
    विदेश मंत्रालय,
    पता: कमरा नं. 163,
    साउथ ब्‍लॉक, नई दिल्‍ली-110001
    दूरभाष: 00-91-11-23011357,
    फैक्‍स: 00-91-11-23792285
  • सतर्कता एकक ऐसी किसी भी सतर्कता संबंधी शिकायत की पावती नहीं देगा/दर्ज नहीं करेगा या कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो बेनामी/गुमनामी होगी तथा ऐसी शिकायतें फाइल कर दी जाएगी।
  • शिकायतकर्त्‍ता को अपनी सतर्कता संबंधी शिकायत में अपना पूरा नाम, पूर्ण डाक पता, ई-मेल आईडी तथा फोन सम्‍पर्क नम्‍बर अवश्‍य देना चाहिए।
  • सतर्कता संबंधी शिकायत बहुत संक्षिप्‍त हो और उसमें सही-सही तथ्‍य तथा वास्‍तविक विवरण दिया गया हो अस्‍पष्‍ट था अतिश्‍योक्‍तिपूर्ण विवरण/निराधार आरोप लगाए गए हों। इस प्रकार की शिकायतों को फाइल कर दिया जाएगा।
  • विदेश मंत्रालय के अन्‍य अधिकारियों को प्राप्‍त ऐसी शिकायतें जिनमें सतर्कता का मामला हो, मुख्‍य सतर्कता अधिकारी को भेजनी होगी।
  • विदेश मंत्रालय ने अखंडता समझौता लागू किया है इसलिए वेंडरों/ठेकेदारों की विदेश मंत्रालय के साथ अपने लेन-देन संबंधी प्राथमिकता (न्‍यूनतम) मूल्‍य था उससे अधिक मूल्‍य की शिकायतें (इस समय 50 करोड़ रुपए) मुख्‍य सतर्कता अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय, अपने स्‍वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम) नियुक्‍त करने जा रहा है। इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने पर आईईएम के नाम वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे।

सतर्कता संबंधी शिकायते आन-लाइन दर्ज कराना

ई-मेल से प्राप्‍त शिकायतों को डाउनलोड करके, उनका प्रिंट लिया जाएगा और उन पर उपर्युक्‍त अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ई-मेल से प्राप्‍त ऐसी शिकायतें जिनमें पूरा नाम, पूरा डाक पता नहीं दिया हो, उन्‍हें बेमान/गुमनामी माना जाएगा और उन्‍हें फाइल कर दिया जाएगा।

स्‍थलों पर निम्‍न विवरण अपेक्षित है:
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