कांसुलर सर्विसेज

आदर्श संविदाएं

(रोजगार करार में प्रदान किए जाने वाले विवरण)

आप्रवास नियम के नियम 15 के साथ पठित आप्रवास अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत करार कि आईपीबी 3 निम्नलिखित मामलों का उपबंध करेगा:

  • नियोजन की अवधि/नियोजन का स्थान
  • मजदूरी तथा सेवा की अन्य शर्तें
  • नि:शुल्क भोजन तथा भोजन भत्ते का प्रावधान
  • नि:शुल्क आवास
  • आप्रवासी के पार्थिव शरीर के संस्कार अथवा भारत में भेजने के संबंध में प्रावधान
  • कार्य घंटे, समयोपरि भत्ता, अन्य कार्य शर्तें, छुट्टी तथा स्थानीय श्रम कानूनों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा लाभ।
  • नियोजक की लागत पर आने-जाने की हवाई यात्रा
  • विवादों के निपटान की रीति
  • चिकित्सा सुविधाएं
  • छुट्टी की सुविधाएं
  • यात्रा और परिवहन व्यय
  • नियोजन की समाप्ति की शर्तें
  • युद्ध सहित विशेष जोखिमों की कवरेज के संबंध में प्रावधान
  • धन प्रेषण के संबंध में प्रावधान
  • संविदा के नवीनीकरण के संबंध में प्रावधान