कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले को लागू करने के लिए बनाए गए पाकिस्तानी कानून पर मीडिया के सवाल के जवाब में, आधिकारिक प्रवक्ता श्री अरिंदम बागची ने कहा:
"हमने पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले को लागू करने के लिए पहले लाए गए अध्यादेश को कानून का रूप देने के संबंध में खबरें देखी हैं।
यह सच से कोसों दूर है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अध्यादेश ने श्री जाधव के मामले की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार के लिए कोई सक्षम तंत्र की व्यवस्था नहीं की जैसा कि आईसीजे के फैसले के अनुरूप अनिवार्य रूप से किया जाना था।
यह कानून केवल पूर्व के अध्यादेश की कमियों को संहिताबद्ध करता है।
पाकिस्तान जाधव को निर्बाध राजनयिक पहुंच प्रदान करने को लगातार नकारता रहा है और ऐसा करके इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिये उपयुक्त माहौल सृजित करने में विफल रहा है। भारत बार-बार पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले का अक्षरश: पालन करने की मांग करता रहा है”।
नई दिल्ली
18 नंवबर,2021