मीडिया सेंटर

प्रश्न संख्या 5053 विदेश में महिलाओं का शोषण

अप्रैल 01, 2022

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5053
दिनांक 01.04.2022 को उत्तर देने के लिए



5053. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न नौकरियों के लिए विदेश जाने वाली भारतीय महिलाओं का शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर खाड़ी देशों से प्राप्त ऐसी शिकायतों का वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का खाड़ी देशों में घरेलू नौकर के रूप में तीस वर्ष से कम आयु की महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) और (ख) खाड़ी देशों सहित उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) देशों में भारतीय मिशनों/केंद्रों ने सूचित किया है कि भारतीय महिला कामगारों से वेतन का भुगतान नहीं करने और वैध श्रमिक अधिकार प्रदान नहीं करने और अन्य मसलों जैसे निवास परमिट जारी/नवीनीकरण नहीं करने, ओवरटाइम भत्ता नहीं देने, साप्ताहिक अवकाश न देने, नियत अवधि से अधिक समय तक कार्य करवाने, बाहर जाने/भर्ती से इंकार करने - भारत आने के लिए प्रवेश परमिट से मना करने, कामगारों के अनुबंध पूरा होने के बाद अंतिम निकासी वीजा की अनुमति नहीं देने तथा चिकित्सा और बीमा सुविधाएं आदि प्रदान नहीं करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। घरेलू काम करने वाली महिलाओं को उनके प्रायोजकों द्वारा कैद में रखने या वहां छोड़ने की घटनाओं की भी सूचना मिली है। वर्ष 2019 से आज की स्थिति के अनुसार खाड़ी देशों सहित 18 उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) देशों में स्थित भारतीय मिशनों में वर्ष-वार और देश-वार प्राप्त शिकायतों की संख्या का विवरण, अनुबंध-कPDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. पर दिया गया है। (ग) और (घ) सरकार ने विदेश में रोजगार के लिए ईसीआर पासपोर्ट धारण करने वाली हाउसमैड सहित भारतीय महिला कामगारों के उत्प्रवास की सुरक्षा और विनियमन के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

रोजगार की प्रकृति/श्रेणी पर ध्यान दिए बिना ईसीआर देशों में ईसीआर पासपोर्ट पर जाने वाली सभी महिला उत्प्रवासी (नर्सों को छोड़कर) की आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

खाड़ी देशों सहित 18 ईसीआर देशों में विदेशी रोजगार के लिए ईसीआर पासपोर्ट धारण करने वाली सभी महिला कामगारों की उत्प्रवास मंजूरी राज्य संचालित 10 भर्ती एजेंसियों के माध्यम से ही अनिवार्य की गई है। ये एजेंसियां हैं: केरल की एनओआरकेए रूट्स एंड ओवरसीज डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन कंसल्टेंट्स (ओडीईपीसी), तेलंगाना की तेलंगाना ओवरसीज मैनपावर कंपनी लिमिटेड (टीओएमसीओएम), आंध्र प्रदेश की ओवरसीज मैनपावर कंपनी आंध्र प्रदेश लिमिटेड (ओएमसीएपी), तमिलनाडु की ओवरसीज मैनपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसीएल), उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी), राजस्थान की राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी), कर्नाटक की कर्नाटक राज्य असंगठित श्रमिक सोसायटी सुरक्षा बोर्ड (केयूडब्ल्यूएसएसबी) और कर्नाटक व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास निगम (केवीटीएसडीसी) और झारखंड की झारखंड फाउंडेशन के लिए मैसर्स पैनआईआईटी अलुम्नी रीच।

सभी ईसीआर देशों के संबंध में सभी ईसीआर पासपोर्ट धारक महिला कामगारों की सीधी भर्ती के मामले में, विदेशी नियोक्ता को प्रत्येक महिला कामगार की भर्ती के लिए संबंधित भारतीय मिशन में 2500 यूएस डॉलर के बराबर एक बैंक गारंटी जमा करना आवश्यक है।

(iv) जून 2015 से ई-माइग्रेट प्रणाली में विदेशी नियोक्ताओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
Write a Comment एक टिप्पणी लिखें
टिप्पणियाँ

टिप्पणी पोस्ट करें

  • नाम *
    ई - मेल *
  • आपकी टिप्पणी लिखें *
  • सत्यापन कोड * पुष्टि संख्या