लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5004
दिनांक 01.04.2022 को उत्तर देने के लिए
पासपोर्टों का नवीनीकरण
5004. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार के पास भारतीय नागरिकों के अल्प अवधि हेतु पासपोर्ट नवीनीकरण के बारे में कोई जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा छह महीने से कम समय के लिए जारी /नवीनीकृत किए गए पासपोर्ट का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान अहमदाबाद आरपीओ को ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारकों से प्राप्त पासपोर्ट नवीनीकरण आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त आवेदनों में से लंबित/स्वीकृत पासपोर्ट आवेदनों का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी.मुरलीधरन)
(क) आमतौर पर नए और पुन: पासपोर्ट जारी करने के मामले में दस वर्ष की वैधता वाले पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। हालांकि, कतिपय मामलों में विदेश स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 7 के तहत उन भारतीय नागरिकों को अल्प अवधि के पासपोर्ट (एसवीपी) जारी किए जाते हैं, जो विदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं या जिनका पूरा विवरण/फोटो डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा उन मामलों के लिए भी एसवीपी जारी किए जाते हैं, जिनमें भारतीय अदालतों में आपराधिक मामला लंबित होता है।
(ख) पिछले 4 वर्ष के दौरान विदेश स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा 6 माह से कम समय के लिए जारी/नवीनीकृत किए गए पासपोर्टों की संख्या निम्नलिखित है-
क्रमांक |
वर्ष |
पासपोर्ट की संख्या |
1 |
2022 (20.03.2022 तक) |
33 |
2 |
2021 |
29 |
3 |
2020 |
15 |
4 |
2019 |
3 |
(ग) और (घ) ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता छोड़ने और भारतीय पासपोर्ट वापस करने के बाद जारी किए जाते हैं। ओसीआई कार्ड विदेशी पासपोर्ट पर ही जारी किया जाता है। इसलिए ऐसे ओसीआई कार्ड धारक अपने भारतीय पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए कहीं भी आवेदन नहीं कर सकते हैं।