लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3860
दिनांक 11.08.2021 को उत्तर देने के लिए
‘मदद’ ऑनलाइन
3860. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या मंत्रालय ने विदेशों में फंसे भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 'मदद' ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया है;
(ख) यदि हाँ, तो भारतीय समुदाय द्वारा मांगी गई सहायता की प्रकृति का देश/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के साथ भारतीय डायस्पोरा के रचनात्मक जुड़ाव का एक इंटरफेस बनाने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल के दायरे का विस्तार करने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री वी. मुरलीधरन]
(क) से (घ) मदद पोर्टल विदेश में संकट में फंसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए सुलभ है, जिसमें वे भारतीय नागरिक भी शामिल हैं जो विभिन्न कारणों से विदेशों में फंस गए हैं।
भारतीय मिशन/केंद्र अपेक्षित सहायता की प्रकृति के आधार पर तत्काल हस्तक्षेप करता है जैसे - रोजगार संबंधी मुद्दों के मामले में विदेशी नियोक्ता, भारत में एजेंट के साथ संपर्क; माली हालत के आधार पर भोजन और आवास की आवश्यकता के मामले में अनुरोध करने पर सहायता देना, यदि आवश्यक हो तो यात्रा दस्तावेज जारी करना, गिरफ्तारी के मामलों में संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना, कारावास के मामलों में कौंसुली पहुंच की मांग, मामले दर मामले आधार पर कानूनी सहायता प्रदान करना और संबंधित देश द्वारा रिहा करने पर भारत लौटने की सुविधा प्रदान करना। विदेशों में संकट में फंसे भारतीय समुदाय द्वारा स्वदेश वापसी के लिए मांगी गई सहायता का देश/क्षेत्र-वार विवरण अनुबंधमें संलग्न है।
मदद पोर्टल, विदेश मंत्रालय की समग्र शिकायत निवारण के लिए ही एक प्रमुख पहल है और यह विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए सुलभ है। फरवरी 2015 में इस पोर्टल को शुरू करने के बाद से इसके शिकायत निवारण तंत्र में विस्तार किया गया है। बहुभाषी कॉल सेंटर, छात्र पंजीकरण, कैदी मॉड्यूल, "ईमाइग्रेट" पोर्टल के साथ एकीकरण, भारत में राज्य सरकारों के साथ एकीकरण, भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष के माध्यम से सहायता मॉड्यूल आदि को इस पोर्टल के दायरे में लाया गया है।