मीडिया सेंटर

श्री कुलभूषण सुधीर जाधव के मामले में मीडिया के एक प्रश्न पर आधिकारिक प्रवक्ता की प्रतिक्रिया

जुलाई 08, 2020

श्री कुलभूषण सुधीर जाधव के मामले में मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री अनुराग श्रीवास्तव ने कहा:

कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले का पूरी तरह से और प्रभावी क्रियान्वयन हो इसके लिए हम राजनयिक माध्यमों से आगे बढ़ रहे हैं। इस मामले में पाकिस्तान की ओर से आज दिया गया बयान अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले को लागू करने में उसके झूठ को छिपाने का मुखौटा प्रतीत होता है।

पाकिस्तान ने दावा किया है श्री जाधव, जिन्हें पाकिस्तान की हिरासत में रखा गया है,ने समीक्षा याचिका दायर करने से इंकार कर दिया, जो पिछले चार साल से चल रहे झूठ का ही एक हिस्सा है। श्री जाधव को पाकिस्तान में अवैध ट्रायल के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई। वह पाकिस्तान की सेना के कब्जे में हैं। उनके मामले में समीक्षा दर्ज करने से इनकार करने के लिए उन्हें स्पष्ट रूप से मजबूर किया गया है। भारत ने अध्यादेश के तहत अपने उपायों पर चर्चा करने के लिए जाधव तक अप्रभावित पहुंच की मांग की है। पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से श्री जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन के लिए अपने अधिकारों को वापस लेने के लिए मजबूर किया है।

पाकिस्तान ने 20 मई 2020 को उच्च न्यायालय द्वारा अपने सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा की समीक्षा करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि उनके कानूनों ने प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार की अनुमति दी है,जबकि हमने इसका विरोध किया है। अब, लगभग एक साल बाद, उन्होंने एक यू-टर्न लिया है और किसी प्रकार की समीक्षा के लिए अनायास प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। हमने पहले ही अध्यादेश की सामग्री पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है कि यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का उल्लंघन कैसे करता है। पाकिस्तान केवल उपाय पर भ्रम पैदा करना चाहता है।

हमारे बार-बार अनुरोध के बावजूद, पाकिस्तान भारत को श्री जाधव तक स्वतंत्र और अबाधित पहुंच से वंचित रखे हुए है। भारत ने पाकिस्तान के बाहर के किसी वकील को किसी भी समीक्षा और पुनर्विचार कार्यवाही में श्री जाधव के लिए उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए बार-बार अनुरोध किया है लेकिन पाकिस्तान ने इससे हमेशा इनकार किया है। 2017 के बाद से, जब सैन्य अदालत ने एक मुकदमे की सुनवाई की, तो पाकिस्तान ने भारत को मामले में प्राथमिकी, सबूत, अदालत के आदेश सहित कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज सौंपने से इनकार कर दिया। जाहिर है, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के पालन का भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहले ही यह मान चुका है कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। श्री जाधव की सुरक्षा और भारत में उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी और इसके लिए, हम सभी उपयुक्त विकल्पों पर विचार करेंगे।

नई दिल्ली
जुलाई 08, 2020

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