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प्रश्न संख्या 754-भारत और इजराइल के बीच हस्ताक्षरित श्रमिक आवाजाही समझौता

फरवरी 08, 2024

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 754
दिनांक 08.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत और इजराइल के बीच हस्ताक्षरित श्रमिक आवाजाही समझौता

754. श्री साकेत गोखलेः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा भारत और इजराइल के बीच हस्ताक्षरित श्रमिक आवाजाही समझौते के अंतर्गत नर्सिंग और निर्माण क्षेत्रों में इजराइल में रोजगार प्राप्त करने वाले भारतीय कामगारों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कौन-कौन से सुरक्षोपाय किए गए हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त कामगारों के लिए पंजीकरण कराना अपेक्षित है और वे मंत्रालय के "ई-माइग्रेट" पोर्टल पर संरक्षण के हकदार हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय की उपरोक्त कामगारों को चिकित्सा/स्वास्थ्य देखभाल बीमा और न्यूनतम रोजगार अवधि की गारंटी प्रदान करने की योजना है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[ श्री वी. मुरलीधरन ]

(क) से (ग) सरकार विदेशों में भारतीय कामगारों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इज़राइल के साथ हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क करार और कार्यान्वयन प्रोटोकॉल के अनुसार, भारतीय कामगारों के साथ इज़राइली नागरिकों के समान ही श्रम अधिकारों के संबंध में समान व्यवहार किया जाएगा और उन्हें उपयुक्त आवास, चिकित्सा बीमा और प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जाएगा।

उन भारतीय कामगारों के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है, जिनके पास उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट है, जो 18 ईसीआर देशों में से किसी में भी विदेशी रोजगार के लिए जा रहे हैं, जिसमें इज़राइल शामिल नहीं है।

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