राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्य़ा 1368
दिनांक 22.09.2020 को उत्तर देने के लिए
एच-1बी वीजा धारकों के लिए संघीय नौकरियां
1368. श्री बी लिंग्याह यादव:
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एच-1बी वीजा धारकों पर संघीय नौकरियों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) भारतीयों पर ऐसे निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा है और सरकार इस समस्या का समाधान कैसे करेगी?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)
(क) सरकार ने अमरीका प्रशासन द्वारा 3 अगस्त, 2020 को जारी कार्यकारी आदेश पर ध्यान दिया है जिसका शीर्षक था ''एलाइनिंग फेडरल कॉनट्रैक्टिंग एंड हायरिंग प्रैक्टिसिंग विद द इन्ट्रस्ट्स ऑफ अमेरिकीन वर्कर्स'' जिसके अनुसार संघीय अमरीकी एजेंसियां एच-1बी वीजा
धारकों सहित विदेशी कामगारों को संविदागत रोजगार आउटसोर्स करने से पूर्व अमरीकी निवासियों तथा ग्रीन कार्ड धारकों के नियोजन को प्राथमिकता देंगी। कार्यकारी आदेश में सभी संघीय एजेंसियों को यह भी निदेश दिया गया है कि वे यह देखने के लिए कि क्या विदेशी कामगारों का
उपयोग किया जा रहा है, अपनी वर्तमान संविदाओं की समीक्षा करें तथा उन राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों एवं क्षेत्रों की पहचान करें जहां अमरीकी कामगारों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।
(ख) सरकार अपने हितभागियों के साथ परामर्श करके भारतीय नागरिकों पर इस कार्यकारी आदेश से पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है। भारत सरकार ने भारतीय पेशेवरों की आवाजाही संबंधी मुद्दों पर अमरीकी प्रशासन एवं अन्य संगत हितभागियों के साथ गहन बातचीत की है जिसमें सरकार
ने लोगों के बीच आपसी संपर्क तथा अमरीकी अर्थव्यवस्था, विशेषकर प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में भारतीय कुशल पेशेवरों के योगदान के महत्व को रेखांकित किया है।
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