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प्रश्न सं. 1963 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) में प्रस्तावित संशोधन

दिसम्बर 05, 2019

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1963
05.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) में प्रस्तावित संशोधन

1963. श्री संजय सिंह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेसमैन ब्रैड शेरमन द्वारा राष्‍ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा क्या है;

(ख) अमेरिका - भारत के वर्तमान संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) भारत की वैश्विक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) से (ग) तक - अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव के सदस्य कांग्रेसमैन ब्रैड शेरमन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत से संबंधित राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) में एक संशोधन पुरस्थापित किया गया। इस संशोधन में कांग्रेस की इस भावना का प्रस्ताव है कि अमरीका को भारत के साथ साझा मूल्यों और समान हितों को बढ़ावा देने, सिविलियन और सैन्य आदान-प्रदानों में वृद्घि करने, सूचना साझा करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को आसान बनाने के साथ-साथ मुख्य रक्षा भागीदारी को भी सुदृढ़ करना चाहिए और इसमें वृद्घि करनी चाहिए। इस संशोधन के अनुसार पश्चिम हिन्द महासागर में भारत और अमरीका के मध्य रक्षा सहयोग के संबंध में अमरीका रक्षा मंत्री द्वारा अमरीकी कांग्रेस के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

वित्त वर्ष 2020 के लिए एनडीएए के मूल पाठ के अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव और अमरीकी सीनेट के संस्करण में इस समय संयुक्त समिति में सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है।

भारत और अमरीका ने साझा मूल्यों और समान हितों के आधार पर रणनीतिक भागीदारी स्थापित की है। संप्रभु लोकतंत्रों और रणनीतिक साझीदारों के रूप में दोनों देश अमन, समृद्घि और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रयासों में गहनता से जुड़ें हैं और क्षे़त्रीय और वैश्विक मुद्दों पर एक साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्घता व्यक्त की गर्इ है।

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