लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या 116
दिनांक 09.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
पासपोर्ट सेवा केंद्र
*116. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:
श्री दुष्यंत सिंहः
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) बिहार और राजस्थान सहित देश में कार्यरत पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) इन राज्यों में पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन लंबित हैं और सरकार द्वारा उन्हें समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार का इन राज्यों में और अधिक पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी निधि स्वीकृत की गई है;
(घ) क्या सरकार का छात्रों को त्वरित पासपोर्ट सेवा प्रदान करने का भी कोई प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
विदेश मंत्री
[डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर]
(क) से (ङ) विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।
पासपोर्ट सेवा केंद्र के संबंध में दिनांक 09.02.2024 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *116 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।
(क) से (ङ): वर्तमान में देश में 527 पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं, जिनमें 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके)- जिनका विवरण अनुबंध- I में दिया गया है और बिहार और राजस्थान सहित 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आरपीओ) के तहत 434 डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) - जिनका विवरण अनुबंध- II में दिया गया है, शामिल हैं ।
बिहार और राजस्थान सहित कार्रवाई के विभिन्न चरणों में आवेदनों की संख्या अनुबंध- III के रूप में संलग्न है। कार्रवाई के विभिन्न चरणों में चल रहे भारी मात्रा में पासपोर्ट आवेदनों को निपटाने के लिए, सरकार ने बढ़ती मांग से निपटने के लिए अधिकारियों को तैनात किया है। इन आवेदनों पर कार्रवाई के लिए अधिकारी शनिवार को भी काम कर रहे हैं।
मंत्रालय ने डाक विभाग (डीओपी) के सहयोग से जनवरी 2017 में देश में ऐसे प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (एलएससी), जहां कोई पीएसके या पीओपीएसके नहीं है, में प्रधान डाकघरों (एचपीओ)/डाकघरों (पीओ) में सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया था, जिन्हें डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) कहा जाता है। वर्तमान में, बिहार में 37 एलएससी में पीएसके/पीओपीएसके हैं। राजस्थान के सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पीएसके/पीओपीएसके हैं।
पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर होने वाला व्यय विदेश मंत्रालय के बजटीय अनुदान से किया जाता है और इसके लिए अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।
त्वरित पासपोर्ट सेवाओं के लिए, छात्र अपेक्षित शुल्क के भुगतान और आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर तत्काल श्रेणी के तहत पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
*****