लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1334
दिनांक 09.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
ई-पासपोर्ट
1334. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियनः
श्री डी. एम. कथीर आनन्दः
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने नागरिकों के लिए एम्बेडेड चिप्स, भावी प्रौद्योगिकी और उन्नत सुरक्षा विशेषताओं वाले ई-पासपोर्ट शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों को उनके पासपोर्ट बार कोड की स्कैनिंग के मुद्दों के कारण पेश आ रही समस्याओं पर ध्यान दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है;
(ग) सरकार द्वारा अब तक राज्य-वार कुल कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार की देश भर में महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए नामांकित सभी छात्रों को पासपोर्ट जारी करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[ श्री वी. मुरलीधरन ]
(क) से (घ) वर्तमान में ई-पासपोर्ट परियोजना, जो मंत्रालय के प्रमुख पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का हिस्सा है, अंतिम परीक्षण के अध्यधीन है और ई-पासपोर्ट की प्रायोगिक शुरूआत की योजना बनाई जा रही है। इसके पश्चात सफल प्रायोगिक शुरूआत के बाद ई-पासपोर्ट को पूरे देश में चरणबद्घ रूप से शुरू किया जाएगा।
ई-पासपोर्ट एक संयुक्त रूप से कागजयुक्त और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है जिसमें इनले के रूप में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) चिप और एक एंटीना लगा होता है। ई-पासपोर्ट का मुख्य लाभ पासपोर्ट पर मुद्रित और पासपोर्ट की चिप पर डिजिटल रूप से संग्रहीत डेटा द्वारा इस पर अंकित आंकड़ों की अखंडता को संरक्षित करने की बढ़ी हुई क्षमता है; इससे इसकी नकल करना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा, ई-पासपोर्ट की सुरक्षा को सार्वजनिक कुंजी इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीकेआई) के माध्यम से और बढ़ाया जाता है जो संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा का आधार है, और ई-पासपोर्ट के भीतर चिप पर संग्रहीत व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक डेटा की अखंडता और उत्पत्ति की पुष्टि करता है।
सरकार के पास विदेश यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के पासपोर्ट बार कोड की स्कैनिंग संबंधी समस्या का कोई मामला सामने नहीं आया है।
पिछले पांच वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की राज्यवार कुल संख्या अनुबंध- I में संलग्न है।
अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके और आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने पर कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है।
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