लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3988
18.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए
पासपोर्ट रद्द करना
3988. श्री सी.आर. पाटिलः
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय या अन्य किसी मंत्रालय की सिफारिशों पर ऐसे अनिवासी भारतीयों जिन्होंने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है, के पासपोर्ट रद्द करने के लिए आदेश जारी किए हैं;
(ख) यदि हां, तो गत वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने गत वर्षों में जिनके पासपोर्ट रद्द किए गए हैं उन एनआरआई के प्रत्यर्पण हेतु कोई कदम उठाए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)
(क) और (ख) सरकार ने एनआरआई पतियों के पासपोर्ट रद्द करने के लिए कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किए हैं। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 (3) के तहत पासपोर्ट के निरसन का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। भारत और विदेश में पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकरणों ने एनआरआई
वैवाहिक विवादों के कारण पिछले तीन वर्षों में लुक आउट सर्कुलरों / गैर-जमानती वारंटों / समनों / कोर्ट नोटिसों के आधार पर एनआरआई पतियों के 60 पासपोर्ट निरस्त कर दिए हैं।
(ग) और (घ) किसी भी भारतीय नागरिक का पासपोर्ट रद्द होने के आधार पर प्रत्यर्पण की मांग नहीं की जा सकती। तथापि, भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों / अदालतों से प्रत्यर्पण का कोई भी अनुरोध प्राप्त होने पर, भारत सरकार विदेशों से प्रत्यर्पण की मांग करती है।
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