लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2631
04 .12 .2019 को उत्तर दिए जाने के लिए
देश में पासपोर्ट कार्यालय
2631. श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्रीमती गीताबेन वी. राठवा:
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) आज की तिथि के अनुसार देश विशेषकर बिहार और गुजरात में पासपोर्ट कार्यालयों (पीओ) की राज्य-वार संख्या कितनी है और क्या सरकार का कुछ नए स्थानों पर पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने का विचार है;
(ख) उक्त कार्यालयों द्वारा प्रति माह औसतन कितने आवेदनों पर कार्य किया गया है;
(ग) क्या पासपोर्ट जारी करने में कोई विलंब हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या पीओ की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)
(क) वर्तमान में देश में 36पासपोर्ट कार्यालय हैं जिनमें बिहार में एक और गुजरात में दो पासपोर्ट कार्यालय शामिल हैं। इसकी सूचीअनुबंध-Iअनुबंध-I
में दी गई है। इस समय देश में 93 पासपोर्ट सेवा केन्द्र और 424 डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीओपीएसके) मौजूद हैं। इनकी सूची क्रमशःअनुबंध II
तथा अनुबंध IIIमें
दी गई है। देश में 28 नवंबर, 2019 की स्थितिनुसार 36 पासपोर्ट कार्यालयों की विस्तारित शाखाओं के रूप में 517 पासपोर्ट केन्द्र हैं।
(ख) इन 36 पासपोर्ट कार्यालयों में जनवरी से अक्तूबर, 2019 की अवधि के दौरान प्रतिमाह पासपोर्ट तथा पासपोर्ट संबंधी आवेदनों जिन पर कार्रवाई की गई, की औसत संख्याअनुबंध-IV
में दी गई है।
(ग) मंत्रालय अपने 'नागरिक’ चार्टर के तहत 'सामान्य’ श्रेणी में कोई नया पासपोर्ट 30 कार्य दिवसों के भीतर (पुलिस सत्यापन को छोड़कर) जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। सामान्य पासपोर्ट पुनः जारी करने के संबंध में ऐसे मामलों में जहाँ पूर्व पुलिस सत्यापन अपेक्षित नहीं
है, सात कार्य दिवसों के भीतर और जहाँ पुलिस सत्यापन अपेक्षित है उन मामलों में 30 कार्य दिवसों (पुलिस सत्यापन छोड़कर) के भीतर मंत्रालय पासपोर्ट पुनः जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
जनवरी से सितंबर, 2019 के दौरान 'सामान्य’ श्रेणी के तहत कोई पासपोर्ट जारी करने में औसतन नौ दिन (पुलिस सत्यापन को छोड़कर) का समय लिया गया। अतः देखा जा सकता है कि पासपोर्ट जारी करने में किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं होता है। तथापि, यदा-कदा, निम्नलिखित कारणों से
पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में विलंब हो जाता हैः
i. पुलिस सत्यापन रिपोर्टें विलंब से प्राप्त होना;
ii. अधूरी पुलिस रिपोर्टें प्राप्त होना; और
iii. आवेदकों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज़ विलंब से प्रस्तुत किया जाना।
(घ) और (ङ) देश में अलग-अलग राज्यों में नए पासपोर्ट केन्द्रों का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है और यह विभिन्न कारकों पर निर्भर होता है जिनमें मौजूदा पासपोर्ट केन्द्रों से दूरी और किसी क्षेत्र विशेष से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या जैसे कारक शामिल हैं।
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