विदेश में कैद भारतीय

प्र: मेरे रिश्तेदार को उस देश में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल में बंद कर दिया गया है । क्या भारत सरकार उसकी रिहाई में मदद के लिए कुछ कर सकती है?
उ:
जैसे ही किसी भारतीय नागरिक को हिरासत में लेने/गिरफ्तारी की सूचना भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास को प्राप्त होती है, वे हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिक तक कांसुलर पहुंच प्राप्त करने और उसकी खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करते हैं । कुछ देशों में जहां लोक-कल्‍याणर्थ वकील उपलब्ध हैं, वहां भारतीय दूतावास कैदियों के लिए इस प्रकार की कानूनी सहायता की व्यवस्था करता है। दूतावास योग्य मामलों में व्‍यथित भारतीय नागरिकों को प्रारंभिक कानूनी सहायता का भी समर्थन करता है। हमारे द्वारा प्रदान की गई अन्य सहायता में त्वरित परीक्षणों के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से अनुरोध करना, सजा की छूट की मांग करना, कानूनी और अन्य मामलों में सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना, विदेशी जेलों में निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना, आपात प्रमाण-पत्र जारी करना और रिहा किए गए लोगों को भारत में स्वदेश भेजना शामिल है । कुछ देशों में, हमारा मिशन, गिरफ्तार भारतीयों के परिवार सदस्‍यों से प्राप्‍त्‍ अनुरोध पर माफी देने के लिए स्थानीय सरकार से भी अनुरोध करता है।

भारत ने 35 देशों के साथ सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण के लिए संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत उनके शेष्‍ सजा काटने के लिए इनमें से कुछ देशों (दोनों देशों और कैदी की सहमती) से भारतीय कैदियों भारत वापस लाया जा सकता है। हालांकि, यह हितलाभ मौत की सजा दिए गए कैदियों को उपलब्ध नहीं है ।
प्र: मेरा रिश्तेदार जो जेल में उसकी सजा पूरी हो गई है । लेकिन उसे रिहा नहीं किया गया है। हमें क्या मदद मिल सकती है?
उ:
कृपया विवरण के साथ संबंधित भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास से संपर्क करें। जहां भी संभव हो, दूतावास, आपकी सजा पूरी होने के बाद, आपकी रिहाई और प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई मुकि‍बला करने के लिए कानूनी सहायता प्रदान कर सकता है। व आवश्यक यात्रा दस्तावेज या आपातकालीन प्रमाण पत्र जारी करके भी मदद कर सकते हैं और भारत में उनके प्रत्यावर्तन के लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं ।
प्र: भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास मध्य पूर्व के देशों में जेलों में भारतीय नागरिकों के कल्याण की देखभाल के लिए क्या कार्रवाई करता है?
उ:
भारतीय दूतावास स्थानीय कानूनों के तहत और विदेशी जेलों में भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए राजनयिक मिशन के लिए लागू सभी कार्रवाई करना है। इनमें निम्‍नलिखित शामिल हैं:

  • जेलों का नियमित दौरा करना;
  • भारतीयों की सहायता के लिए जेलों का दौरा करने के लिए अरबी भाषी दुभाषियों का प्रावधान करना;
  • अरबी जानने वाले विशेषज्ञों की मदद से प्रारंभिक कानूनी सहायता का प्रावधान, स्थानीय कानूनों में अच्छी तरह से वाकिर्फ होना ;
  • जेल में भारतीयों को सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय पुलिस और जेल अधिकारियों के साथ नियमित बातचीत करना;
  • राजनयिक माध्यमों से स्थानीय प्राधिकरणों के साथ अपने मामलों को उठाना;
  • कैदियों की मदद के लिए भारतीय समुदाय के दूतावास-पंजीकृत स्वयंसेवकों की सेवाओं का पूरी तरह से उपयोग करना;
  • कैदियों और उनके परिवारों को उन दलालों और एजेंटों से बचाने के लिए कार्रवाई करना जो अवैध कानूनी सहायता देकर उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं, और जेलों में भारतीयों का शोषण करने का प्रयास करने वाले ऐसे दलालों के मामलों की नियमित जांच करना हैं;
  • यात्रा दस्तावेज प्रदान करना, जिनमें उनकी सजा पूरी होने पर उनकी, उनलोगों की त्वरित यात्रा के लिए आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी करना शामिल हैं; और
  • उनके प्रस्थान में किसी भी विलंब से बचने के लिए योग्य मामलों के लिए टिकट प्रदान करना।